बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बिलकिस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने वाले 11 लोगों को रिहाई देने के गुजरात सरकार के फैसले को आज रद्द कर दिया।गुजरात सरकार की पुरानी छूट नीति के तहत दोषी 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा हो गए, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।सुश्री बानो ने नवंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा 11 दोषियों की “समय से पहले” रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने कहा कि सज़ा की माफ़ी ने “समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है”।बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि गुजरात सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय दोषियों को बचाने का काम करती दिख रही है.”यह समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार कानून के अनुसार चले।सरकार ऐसे जघन्य अपराध के पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही है,” श्री दोशी ने कहा।अनुभवी वामपंथी नेता बृंदा करात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश “न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है”“सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार की क्षमता की ओर भी इशारा करती हैं।सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह गुजरात सरकार थी जिसने दस्तावेजों को स्वीकार किया, जिसे अदालत ने धोखाधड़ी माना है,” उन्होंने कहा।बिलकिस बानो 21 साल की थीं – पांच महीने की गर्भवती – जब गुजरात के दाहोद जिले में उनके साथ बलात्कार किया गया और परिवार के छह अन्य लोगों के साथ उनकी छोटी बेटी की हत्या कर दी गई।

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