झारखंड में लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह ,जानें आगे की संभावना और निर्देश

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झारखंड में लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह ,जानें आगे की संभावना और निर्देश

पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्‍ताह में दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें भी सिर्फ जरूरी दुकानों जैसे कि सब्जी, फल, राशन और अन्‍य जरूरी सामानों के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इधर, दूसरी सप्‍ताह में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिलहाल कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार दूसरे सप्ताह की अवधि खत्म होने के बाद और भी कड़े कदम उठा सकती है। देश के दूसरे राज्यों में सरकारें कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में झारखंड सरकार आगे कई कठोर कदम उठा सकती है।
झारखंड में जारी किया गया निर्देश

-दवा, स्वास्थ्य संबंधित व स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें खुलेंगी।

-उचित मूल्य की दुकानें, जैसे किराना व जरूरत की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

-पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट खुलेंगी।

-ग्रासरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।

थोक, खुदरा दुकानें, फुटपाथ की सब्जी-फल की दुकानें, दूध व दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, पशु चारा की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

-सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

-पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को जाने की अनुमति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकेंगे।

सभी तरह के जुलूस चाहे धार्मिक हो या फिर शादी संबंधित हो, प्रतिबंधित रहेगा।

-सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।