हाईकोर्ट के निर्देश पर देवघर DC और मोहनपुर CO को रात आठ बजे लगानी पड़ी हाजिरी

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झारखंड हाईकोर्ट ने दे‌वघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को शुक्रवार रात आठ बजे अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को दोनों अधिकारियों को हाजिर करने का निर्देश दिया।हाजिर नहीं होने पर डीसी और सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात कही गई थी. सीओ को अदालत ने लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया था.

इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है। इस जमीन को वह बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया है। अंचलाधिकारी से लैंड पॉजिशन रिपोर्ट ( एलपीसी) देने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन अंचलाधिकारी एसलपीसी नहीं दे रहे हैं। 

उपायुक्त से भी इसकी शिकायत की गयी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी उपायुक्त और अंचलाधिकारी के पास अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन पर सरकार निर्णय लेगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत को बताया कि उसने सभी अधिकारियों के पास अभ्यावेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों अधिकारियों को रात आठ बजे अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया।

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