दुराचार के दोषी को फांसी जज ने कहा समाज को शर्मसार करने वाली है वहशत

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दुराचार के दोषी को फांसी जज ने कहा समाज को शर्मसार करने वाली है वहशत

अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मदत दवे ने दो माह के अंदर सभी पक्षों को सुनने के साप दसवर्षीप वालिका के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने वाले नीरज को कासी की सजा सुनाई है। उन्होंने नीरज को धारा 5 (आ्ट) (एम)/6 पॉक्सो एकट में दोषी करार दिया है। किसी एक्ट के तहत धारा संख्या 25 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधन का उद्देश्य यह था कि समाज में दुष्कर्म की घटनाओं पर अकुत सग सके।

अपर जिला जज ने सजा सुनाने से पूर्व महा कि सह पटना दिल को दहला देने वाती है। इस घटना में घिनौनापन, वहशीपन झतक रहा है जो पूरे समाज को शर्मसार करता है। आज कोई महिला, बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अपर जिला जज ने कहा कि यह | वही देश है कि जहां कहा जाता है कि जिस कुत में नारियों की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। अभियुक्त ने उस छोटी बच्ची के साधना सिर्फ कर्म की घटना को अं किउसके जेहन में पूरे जीवन के लिए एक खौफनाक मंजर पीछे छोड़ दिया। जो पीहित

बनी को जीवन भर दहलाता रहेगा।

पीड़ित

का ऑपरेशन होना अभी बाकी

वाप्तिका के साथ आरोपी ने पटना को न से अंजाम दिया था कि उसकी आने तक फट गदा मल-मूत्र के रास्ते एक हो गए। नीख पी हेयान ने उसके शरीर को पूरी तरह इजर्ट कर दिया बच्ची को उपचार के लिए जसराना से जिला अस्पताल और फिर आगरा मेडिकल कॉलेजले गए। पांच डॉक्टरों की टीम ने उसका ऑपरेशन किया। शोच का रास्ता पेट से होकर बनाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उसके

जीवित रहते हुए भी मृत्यु से बदतर जीवन होगा। घिनोनी पटना रुके दसतिए की प्रभावी पैरवी: अजमोद

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने कहा किजसराना क्षेत्र में दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को

अंजाम तीस वर्षीय युवक ने दिपााउसने इंसान नहीं जानवर जैसी हरकत की। ऐसे टुराधारी को मुत्यु टठ की सजा दिताने के तिए प्रभावी पैरवी की गर्दा ताकि छोटी-छोटी बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं रुक स एक दिसंबर को सुनाई ची बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा

विशेषजल पॉस्को एक्ट मदत दवे ने एक दिसंबर 2020 को आठ वर्षीय वातिका से दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के आरोपी भाना सिरसागंज क्षेत्र के निवासी व उर्फ शिवशकर को फांसी की सजा सुनाई थी। उक्त घटना 7 मार्च 2019 को थाना सिरसागंज क्षेत्र में हुई

भी।

विवेचना में उत्परता, उचित पैरवी से मिली सजा एसएसपी

एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि पानाजसराना क्षेत्र में दसवर्षीय बालिका के दर्म के मामते में तत्काल 376 एवी एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। टेि में आरोपी की गिरफ्तारी की थी। डीएनए मितान कराने के साथ विवेचक योगेश कुमार शर्मा ने वत्परता के

साथ एक माह में विवेचना कर न्यायालय में चार्जश कर दी।

न्यायालय सपन पैरवी एवं अभियोजन अधिकार ताका परिणाम रहा कि न्यापायिक अधिकारी ने कर दुरावारी अपराधी नीर

को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ऐसी सजा सजा में वियों महिलाओं के साथ होने वाली दुराचार की घटनाओं में कमी आएगी

विवेवक सछित इसमें पैरवी करने वालों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।