दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार मामले में FIR के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ बलात्कार के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को चुनौती दी गई थी।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में हिचक रही है।दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और तीन महीने में जांच पूरी करने की समयसीमा भी तय की थी।हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाहनवाज़ ने कहा है कि वह कई दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं. उन्होंने अलग-अलग पदों पर रहते हुए बहुत सम्मान अर्जित किया है. जो मामला प्राथमिक जांच में ही झूठा पाया गया, उसमें अगर एफआईआर दर्ज होती है तो यह उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा.सूत्रों के अनुसार, हुसैन ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि न्यायाधीश ने प्राथमिकी को मंजूरी देने के कारणों का खुलासा नहीं किया, जिसका दावा उन्होंने झूठी शिकायत पर किया था।

सूत्रों के अनुसार,जून 2018 में, महिला ने मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि हुसैन ने उसे अप्रैल में एक फार्महाउस में बुलाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में शामक डालकर उसके साथ बलात्कार किया। अदालत ने प्राथमिकी को मंजूरी दी, जिसे हुसैन ने चुनौती दी थी।

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