रांची: निजी अस्पतालों के लिए कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय करने के बाद राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के शव ढोने वाले निजी अस्पतालों के वाहनों और मोक्ष वाहनों का भी किराया तय कर दिया है। अब निजी अस्पताल या संचालक शव ढोने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम 1,900 रुपये किराया के रूप में ले सकेंगे। 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर इतनी दूरी के बाद प्रति किलोमीटर 9 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
अधिकतम 1,900 रुपये किराये में 500 रुपये सर्विस चार्ज, 700 रुपये पीपीई किट, 200 रुपये वाहनों के सैनिटाइजेशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा पहले 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 500 रुपये भाड़ा निर्धारित किए गए हैं। यदि मरीज के परिजन पीपीई किट स्वयं देते हैं तो उनसे 700 रुपये नहीं लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि मरीजों के शव ले जाने के लिए परिजन संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक या सिविल सर्जन से संपर्क कर सकते हैं जो वाहन की व्यवस्था करेंगे। वाहन दूसरे जिलों तक ले जाने के लिए भी दिए जाएंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करनेवाले अस्पतालों तथा लापरवाही बरतने वाले सिविल सर्जनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निजी शव वाहन द्वारा परिजनों से शव ढोने के लिए मनमाना राशि वसूलने की शिकायत मिल रही थी।