फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को बैन करने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक, तमिलनाडु सरकार को दिया ये आदेश

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा कारणों से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया था.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया।शीर्ष अदालत के अनुसार, डिस्क्लेमर में यह लिखा होना चाहिए कि ‘रूपांतरण के आंकड़े पर सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित डेटा नहीं है और फिल्म काल्पनिक संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है’।

पीठ, जिसमें जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि वह सीबीएफसी प्रमाणन के अनुदान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने से पहले फिल्म देखना चाहेगी।इसने कहा कि याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी।पीठ ने इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था. इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं. कानून-व्यवस्था संभालना सरकार का काम है. अगर किसी ज़िले की विशेष स्थिति के चलते रोक लगती तो अलग बात थी. आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है.’

अदा शर्मा अभिनीत ‘द केरला स्टोरी’ 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा भर्ती किया गया।

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