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झारखंड हाई कोर्ट: अगली सुनवाई तक डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ी एक घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज जीरो एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.अदालत ने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को 24 जनवरी, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई तक बढ़ाने का फैसला किया है।यह मामला अगस्त 2022 की एक घटना से जुड़ा है जब सांसद निशिकांत दुबे को दिल्ली जाते समय देवघर हवाई अड्डे पर रोका गया था।इसके बाद दिल्ली में तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई।सांसद निशिकांत दुबे की ओर से आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, हिरासत में लिया और नुकसान पहुंचाने की धमकियां दीं.मंजूनाथ भजंत्री ने लगातार इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया है।इसके आलोक में उनकी याचिका में जीरो एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है.झारखंड हाई कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए जनवरी 2024 में होने वाली सुनवाई तक मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है.

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