झारखंड हाईकोर्ट से इरफान अंसारी को मिली बड़ी राहत .झारखंड हाईकोर्ट कांग्रेस जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को एसटी/एससी से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर मंजूर दे दी है.2 जुलाई 2022 को एक युवती सुनीता देवी ने विधायक इरफान अंसारी पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने और कई गंभीर आरोप लगाए गए थे.इस मामले में कोर्ट ने इरफान अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद इरफान अंसारी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी।




