पंकज मिश्रा से जुड़ी घटिया जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज एसपी को जवाब देने का दिया निर्देश

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झारखंड उच्च न्यायालय ने साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को SC, ST अत्याचार निवारण मामले में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है।न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने एसपी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है क्योंकि याचिकाकर्ता रमेश पासवान ने पुलिस द्वारा पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच के तरीके पर आपत्ति जताई थी।पंकज मिश्रा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं. ईडी ने उन्हें पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था और 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट किया था।

कोर्ट ने एसपी को यह बताने का निर्देश दिया है कि मुखबिर और अन्य गवाहों के बयान के अभाव में आरोप पत्र कैसे दायर किया जा सकता है।रमेश पासवान जय बजरंगवाली स्टोन वर्क्स के कर्मचारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी खनन स्थल पर आए। उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर उसके मालिक ने प्रोटेक्शन मनी नहीं दी तो स्टोन क्रेशर यूनिट का संचालन नहीं होने देंगे।साहिबगंज पुलिस ने इस मामले को झूठा बताते हुए रमेश पासवान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है.उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अनुचित तरीके से चार्जशीट पेश की है। उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं इसलिए पुलिस ने मामले की जांच सही दिशा में नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनका बयान तक दर्ज नहीं किया और चार्जशीट दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने बयान दर्ज कराने गए थे, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं किए गए।

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