रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर धनबाद नगर निगम को निर्देश जारी कर जवाब मांगा है.यह कार्रवाई सोमवार को ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान की गई।हाई कोर्ट ने नगर निगम को 21 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है.मामले की समीक्षा मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन ने की.कार्यवाही के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने दे दिया.कोर्ट ने व्यापक और विस्तृत जवाब दाखिल करने का आग्रह किया है.वादी का प्रतिनिधित्व करते हुए आवेदक ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने धनबाद में प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।इस मुद्दे के संबंध में निगम को कई पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। नतीजतन, अदालत ने पहले नगर निगम को प्रतिवादी के रूप में नामित किया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।हालाँकि, अभी तक जवाब नहीं दिया गया है।



