राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक नयी कोरोना गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अब राज्य में मेला और जुलूस की अनुमति मिल गयी है. कोरोना काल में संक्रमण के कारण पिछले दो सालों तक राज्य में मेला और किसी भी तरह के जुलूस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाई थी, लेकिन इस बार लगी रोक हटा ली गई है. अब रथ यात्रा व देवघर श्रावणी मेले का आयोजन किया जाएगा. किसी भी कार्यक्रम में निर्धारित व्यक्तियों की संख्या भी समाप्त कर दी गयी है. लेकिन सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना जरूरी है. ये फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया. आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी दे दी है.उन्होंने बताया कि कोरोना का प्रसार न हो इसलिए राज्य में कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और बंद स्थानों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टैंसिंग के पालन पर भी जोर दिया गया है. कोविड-19 से बचाव को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश व एसओपी जारी किया. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर और कार्य व धार्मिक स्थलों पर क्या एहतियात बरतना है, इसे लेकर दिशानिर्देश दिया गया है. बताया गया कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी.



