अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वी) संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को यहां एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कुलदीप कुमार महतो को दोषी ठहराया। यह सजा की मात्रा पर अपना फैसला 7 मई को सुनाएगा।
मृतक नाबालिग पूजा गिरी के ट्यूशन शिक्षक कुलदीप पर दिसंबर 2018 में उसकी छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पूजा का शव उसके कमरे की छत से लटका पाया गया था। गलुडीह में दसवीं कक्षा की छात्रा पूजा ने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है। पूजा ने कथित तौर पर कुलदीप को शादी का झूठा वादा करके उसका शारीरिक शोषण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पूजा ने जब कुलदीप से उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मना करने पर आहत होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूत्रों ने बताया कि कुलदीप बी इंजीनियरिंग कॉलेज घुटिया का छात्र था।



