आवश्यक सूचना बिहार सरकार द्वारा नए नियमो का निर्माण किया गया

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आवश्यक सूचना कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी पार्को को लॉकडाउन के दौरान 14 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन के बाद पार्को को दर्शकों के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के आलोक में दिनाक 09.06.2020 से सभी पार्क नियमित रूप से खोले जायेंगे। पार्को का खुलने का समय मार्निग वाकिंग के लिए प्रातः 5.30 बजे पूर्वा से 10.00 बजे पूर्वा० तक तथा सामान्य दर्शको के लिए 3.00 बजे से 6.00 बजे शाम तक निर्धारित किया गया है। पार्क प्रशासन इस दौरान सभी पार्को में नियमित रूप से सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे तथा पार्क के काम करने वाले सभी कर्मियों को भारत, सेनेटाईजर, साबुन इत्यादि उपलब्ध करायेंगे। समी कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सभी सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे।

पार्क भ्रमण करने वाले दर्शकों के लिए दिशा-निर्देश

1. जिन दर्शकों में सर्दी, खाँसी या बुखार का लक्षण दिखायी देगा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. सभी व्यक्तियों को बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग होने के पश्चात् ही पार्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

3. पार्क में प्रवेश करने वाले सभी दर्शकों को फेसमास्क, गमछा, रूमाल, साफ कपड़ा इत्यादि से मुँह ढकना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास फेस मास्क नहीं है तो वे प्रवेश द्वार के काउंटर से निर्धारित दर पर फेस मास्क खरीद सकते हैं। तेज भ्रमण जॉगिंग एवं दौड़ने के क्रम में फेसमास्क का उपयोग अनिवार्य नहीं है, परन्तु धीरे चलने तथा बैठने के समय फेसमारक पहनना जरूरी है।

4. दर्शकगण कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने साथ सैनिटाइजर फेसमास्क तथा पेयजल हेतु पानी की बोतल अपने साथ लायें।

5. पार्क के अंदर सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से दूरी बनाकर (Social distancing) रहना होगा एवं पार्क में प्रवेश समय या वॉशरूम, जल उपयोग स्थल, कैफेटेरिया इत्यादि का इस्तेमाल करते समय Social distancing का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. संक्रमण से बचाव हेतु पार्क के किसी एक स्थल पर भीड़-भाड ना लगायें।

65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अन्य रोगों से पीडित व्यक्ति एवं 10 साल से कम आयु के बच्चों जिन्हें कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण का खतरा अधिक रहता है ,उन्हें पार्क में प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है।

8. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वैरीकेडिंग एवं अन्य सतहों को ना छये।

9. पार्क में घुमते समय, पान मसाला, गुटखा, तम्बाकु इत्यादि का सेवन तथा थूँकना वर्जित है।

10. पार्क प्रशासन द्वारा पार्क में घुमने वाले दर्शकों पर CCTV कैमरा के माध्यम से सतत निगरानी की जाती है। कोई भी दर्शक पार्क में घुमने के दौरान उपरोक्त शत्तों का उल्लधन करते पाये जाऐंगे तो उन्हें दण्ड स्वरूप जुर्माना देना होगा।