पुणे: ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

0

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज की 62.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।अस्थायी कुर्की आदेश 22 मई को पारित किया गया था।

ईडी द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है: “ईडी ने सीबीआई, एसीबी पुणे द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर वर्ष 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें एक शिकायत दर्ज की गई। उक्त कंपनी, नरेंद्र अच्युत राव कोर्डे, निदेशक, और आंध्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगभग 72.99 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के लिए दायर किया गया था।

इसमें कहा गया है, “धन के शोधन के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वह यह था कि आरोपी ने विभिन्न कंपनियों / फर्मों से झूठे या नकली खरीद आदेश प्राप्त किए। इसके बाद, उन्होंने कथित तौर पर जाली सहायक दस्तावेज जैसे चालान, डिलीवरी चालान, माल रसीद नोट आदि तैयार किए ताकि कंपनियों के बीच माल के वास्तविक लेनदेन को दिखाया जा सके।

ईडी ने आगे कहा: “इसके बाद, इन दस्तावेजों को बिल छूट के लिए आवेदन के साथ आंध्र बैंक को जमा किया गया था। तब अन्य संबद्ध व्यक्ति जैसे निदेशक/मालिक/काल्पनिक खरीदार कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने संबंधित बैंकों को उक्त बिलों की स्वीकृति देते थे जिसमें माल का कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया जाता था। उक्त फर्जी बिलों में छूट दी गई और श्री नरेंद्र कोर्डे के कंपनियों के खाते में राशि जमा की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here