तमिलनाडु के निलंबित DGP राजेश दास को यौन उत्पीडन के मामले में 3 साल की सजा

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चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व DGP राजेश दास को यौन उत्पीडन के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई. उन्हें साथी महिला IPS अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा मिली.तमिलनाडु के तमिलनाडु के पूर्व DGP राजेश दास को यौन उत्पीडन के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई डीजीपी राजेश दास को शुक्रवार को यौन उत्पीड़न के एक मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई. पुलिस अधीक्षक रैंक की एक सेवारत महिला आईपीएस अधिकारी ने 2021 में डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।विल्लुपुरम सत्र न्यायाधीश पुष्परानी ने शुक्रवार सुबह फैसला सुनाया।एक अन्य आईपीएस अधिकारी और चेंगलपेट जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कन्नन को 500 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया है। उसने शिकायत दर्ज कराने के लिए उत्तरजीवी-अधिकारी को चेन्नई जाने से रोकने के प्रयास में उसके वाहन को अवरुद्ध कर दिया था।घटना के बाद निलंबित व गिरफ्तार राजेश दास पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.उत्पीड़न तब हुआ जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की तमिलनाडु के केंद्रीय जिलों की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जा रही थी।मामले में कुल 68 गवाहों का परीक्षण कराया गया।घटना के समय राजेश दास तमिलनाडु के विशेष पुलिस महानिदेशक थे।

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