झारखंड: झारखंड विधानसभा में 2005 से 2007 के बीच हुई अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश हाईकोर्ट के आदेश को अतार्किक बताते हुए इसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में शिवशंकर शर्मा नामक शख्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई जांच का आदेश पारित किया था।दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को झारखंड सरकार और राज्य की विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।




