सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की याचिका कर दी खारिज

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप झेल रहे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखता है, जिसने पहले 1 सितंबर को प्रदीप यादव की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी थी।प्रदीप यादव ने दुमका की निचली अदालत में लंबित यौन शोषण मामले को खारिज करने की मांग करते हुए डिस्चार्ज याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब एक महिला नेता ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. उस समय, यादव झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के महासचिव के पद पर थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक होटल में एक बैठक के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जहां उसे यादव ने बुलाया था।इस कानूनी घटनाक्रम ने प्रदीप यादव पर जांच तेज कर दी है, और मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्णय कथित यौन शोषण के मामलों में न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अदालत का फैसला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

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