झारखंड:गुरुवार (3 अप्रैल) को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में त्योहारों के दौरान जुलूसों के कारण होने वाली बिजली कटौती पर स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने झारखंड सरकार और बिजली विभाग से पूछा था कि किस नियम के तहत जुलूसों के कारण दस-दस घंटे बिजली काटी जा रही है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि रामनवमी के जुलूस में लोग लंबे झंडे लेकर चलते हैं, जिससे करंट लगने की आशंका बनी रहती है। पूर्व में झारखंड में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जिसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कटौती केवल जुलूस मार्गों तक सीमित रहे और न्यूनतम हो,अस्पतालों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।




