यौन उत्पीड़न मामला: झारखंड HC ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की याचिका कर दी खारिज

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मामले को दुमका से बोकारो स्थानांतरित करने की मांग की थी.यह मामला 2019 में झारखंड विकास मोर्चा-डेमोक्रेटिक (जेवीएम-पी) पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है और दुमका की एक अदालत में लंबित है।इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने के लिए यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस सुभाष चंद की बेंच ने पहले दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।पोरैहाट से जेवीएम-पी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए यादव पर दुमका में एमपी-एमएलए अदालत में मुकदमा चल रहा है।महिला ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए देवघर के एक होटल में मुलाकात के बाद यादव ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रही।इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उसे धमकी दी थी.यादव के वकील बिमलकीर्ति सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनका मुवक्किल राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार है और उसे फंसाया गया है।पीड़िता के वकील गौतम कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि यादव ने महिला को लालच देकर उसका शोषण करने की कोशिश की.उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद यादव ने जुलाई 2019 में एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसी वर्ष सितंबर में उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

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