सोमवार को एडीजे वन राधाकृष्ण की की रामगढ़ अदालत में 2021 में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को स्पेशल पोस्को एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान 22 वर्ष की सजा सुनाई गई है।अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान नहीं करने पर पांच साल का अतिरिक्त कारावास होगा। दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 506 के तहत दो साल की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना, के तहत धारा 341 एक महीने की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया है।
लोक अभियोजक आरबी राय के मुताबिक मामला साल 2021 का पतरातू थाना क्षेत्र का है.आरोपित निर्मल यादव ने अपने पड़ोसी की नाबालिग बेटी को आठ घंटे तक अपने कमरे में बंद रखा और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बाद में देर शाम वह अपने घर पहुंची और रोने लगी। पूछने पर उसने अपने पिता से कहा कि निर्मल ने कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में भुरकुंडा ओपी में मामला दर्ज कराया था। दस गवाहों सहित डॉ मिठू हलदर की मेडिकल रिपोर्ट और मामले के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे विशेष पोस्को अधिनियम के तहत सजा सुनाई।



