बिहार सारण लोकसभा सीट से चुनाव आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी को लेकर पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से स्वीकृत नामांकन को चुनौती दी गई है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से इस याचिका सुनवाई के लिए मंजूरी भी दे दी गई है।याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की जांच हो। वह 7 साल से अधिक समय से वो सिंगापुर में रह रहीं हैं। उनके पास वहां कि नागरिकता है नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो योग्य नही हैं। दायर याचिका में नामांकन रद्द करने की मांग की है।इतना ही नहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि रोहिणी ने निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने कई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्योरा नहीं दिया है। कानून विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी आवश्यक है।




