रांची: चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा जनसभा और जुलूस में दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना के कारण इस दौरान कई चीजों पर रोक रहेगी.शुक्रवार (17 मई) को प्रशासन द्वारा धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा का आदेश 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा.किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल या उनके प्रत्याशी बिना सक्षण पदाधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना आदि नहीं कर सकते. जुलूस में धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक loudspeakers पर रोक रहेगी.किसी सार्वजनिक संपत्ति पर नारा लिखने, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाने, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाने, होर्डिंग एवं तोरण द्वार लगाना बैन रहेगा. उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.इसके अलावा किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर संपत्ति के मालिक बिना लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना बैन कर दिया गया है.किसी भी स्थान पर शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं रहेंगे.जो किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ऐसे किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/ संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार /अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरुद्ध संदेश व्हाटसएप/फेसबुक/ ट्विटर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे.न ही किसी भी मतदाता को लालच देने का प्रयास करेंगे.यह आदेश पहले से अनुमति लेकर जनसभा /जुलूस / शादी/बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक / पॉलिथीन से बने पोस्टर, बैनर का उपयोग राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा.



