लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के 1 जून तक अंतरिम जमानत का दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत पर ये फैसला सुनाया। और फिर केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार अपना कर सकते है हालांकि साथ में यह भी कहा गया है कि जमानत के दौरान केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. आप सभी को मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च से जेल में हैं.




