Ranchi: मंगलवार बारह सितम्बर को जैफ आलम हत्या मामले में संलिप्त एक महिला समेत आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। हत्याकांड में कोर्ट द्वारा साबिर, विक्की, इरशाद उर्फ राइडर, साजिद उर्फ माचिस, जाहिद उर्फ छोटका उर्फ परमाणु, बेबी फातिमा उर्फ निकहत परवीन, डेनिश और आसिफ को दोषी करार दिया गया। सजा के लिए निर्धारित तारीख के अनुसार आज 19 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई की . ह’त्या’कांड में एक महिला समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है .गौरतलब है कि दोषी करार अभियुक्त कर्बला चौक के निकट गांजा व चरस जैसी नशीली पदार्थ बेचते थे। जिसका जैफ लेकर अभियुक्तों से रंजिश चली और सात दिसंबर 2018 की रात्रि में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसमें अफान गौहर नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ था। घटना को लेकर लोअर बाजार थाना में सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने 11 गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार 19 सितंबर को कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया। इसमें से तीन अभियुक्त साबिर, जाहिद व आसिफ उर्फ माबो जेल में ही थे, अन्य पांच जमानत पर थे। दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिए गए थे।
रांची : जैफ आलम ह’त्या मामले में एक महिला समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास

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