राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 11 सितंबर के लिए टाल दी गई है। यह जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया था। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। वह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इन्फेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स में भर्ती कराया गया है। आधी सजा काट लेने और बीमार रहने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जमानत याचिका में लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है। Ranjana pandey