रामनवमी पर्व पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्तादेश जारी

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रांची: रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची का संयुक्तादेश जारी किया गया है। आगामी 30 मार्च 2023 को रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा/जुलूस निकाला जाएगा। इसके एक दिन पूर्व दिनांक- 29-03-2023 विद्युत् श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, वहीँ दिनांक- 31-03-2023 को चैती दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली जायेगी। उक्त अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

मिथ्या/अफवाहों के कारण अनावश्यक भय, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए प्रत्येक प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया है, जिससे अफवाहों का निराकरण त्वरित हो, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सावधानी बरतें एवं किसी तरह के अफवाह के प्रकाश में आने पर उसका निराकरण त्वरित करें। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची / बुण्डू सभी पुलिस उपाधीक्षक, सदर/रांची / बुण्डू / सभी थाना प्रभारी, इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे तथा आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी थाना प्रभारियों को स्थानीय गुप्तचर विभाग के पदाधिकारियों से सतत सम्पर्क स्थापित रखने एवं अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य / मुखिया गण / पार्षदगण / संघात नागरिकों से सम्पर्क बनाये रखने का निदेश दिया गया है, जिससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएँ प्राप्त की जा सके।

संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किये जाने का निदेश दिया गया है। संबंधित पदाधिकारी सहित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने क्षेत्र में गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करते रहेंगे तथा सम्यक एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

रामनवमी का मुख्य जुलूस दिनांक 30.03.2023 एवं चैती दुर्गा की शोभा यात्रा दिनांक 31.03.2023 को निकली जाएगी। जुलूस निकाले जाने की अनुज्ञप्ति पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। सभी पात्रताधारियों को नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी दिनांक 29.03.2023 के पूर्व अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निदेश दिया गया है। जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि जुलूस के पूर्व जुलूस के मार्गो का अनुज्ञप्ति के अनुसार भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

पर्व के अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को नियमानुसार बंद रखने का निदेश दिया गया है। सहायक आयुक्त, उत्पाद, राँची को अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध गहन छापामारी अभियान चलाकर इसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डोरण्डा, हिनू, धुर्वा, हिन्दपीढ़ी, लोअरबाजार, सुखदेवनगर, बरियातु, कोकर थाना क्षेत्र में गहन छापामारी कर अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

संयुक्तादेश में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रांची/बुंडू एवं सबंधित पुलिस उपाधीक्षक अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में रामनवमी पर्व में अनुमण्डल / प्रखण्ड / पंचायत मुख्यालयों तथा अन्य अति संवेदनशील स्थलों पर शांति समिति की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, रांची को जिला नियंत्रण कक्ष में 02 विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करने एवं गश्ती दलों के लिये चार छोटे वाहन दिनांक 29.03.2023 के पूर्वाह्न से 31.03. 2023 या राम नवमी पर्व की शांतिपूर्ण समाप्ति तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

सिविल सर्जन, रांची को आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये एक-एक एम्बुलेंस, चिकित्सक,चिकित्सा कर्मी एवं सभी आवश्यक दवा एवं उपकरण के साथ जिला नियंत्रण कक्ष, नामकुम चौक, डोरंडा थाना, लालपुर चौक, कचहरी चौक एवं मुख्य आयोजन स्थलों में उपरोक्त अवधि में प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया है।
अधीक्षक, रिम्स, राँची से पर्व के दौरान एक एम्बुलेंस को तैयार स्थिति में रखते हुए आपातकालीन कक्ष दिनरात क्रियाशील रखने की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है, ताकि आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा आकस्मिकता की स्थिति में उपलब्ध हो सके।

सभी दंडाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 29.03.2023 से 31.03.2023 तक अथवा रामनवमी पर्व के सामान्य एवं शांतिपूर्ण समाप्ति तक के लिए लागू रहेगी। इस अवसर पर गृह रक्षकों के कॉल-अप की स्वीकृति दी गई है। जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी, राँची दिनांक 29.03.23 अपराहन तक पुलिस केन्द्र, रांची को आवश्यकतानुसार गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

गश्ती दल के प्रभारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति भी की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों का कर्तव्य होगा कि ये निर्धारित समय पर संबंधित थाना में रिपोर्ट करेंगे। गश्ती क्रम में थाना प्रभारी से स्थल एवं स्थिति के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करेंगे। जुलूस के मार्गों से पूर्ण रूपेण अवगत होकर एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर स्वयं वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करेंगे तथा यथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

रामनवमी शोभा यात्रा स्कोर्ट करने हेतु दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / सशस्त्र लाठी दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। डोरंडा क्षेत्र में दिनांक 29.03.2023 को अष्टमी जुलूस एवं झांकी निकलना है। मुख्य शोभा यात्रा दिनांक 30.03.2023 को है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारीगण प्रतिनियुक्ति स्थल का भ्रमण पूर्व में कर लेने का निदेश दिया गया है।

रामनवमी पर्व पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्टेटिक दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। स्टैटिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल एवं उसके आसपास क्षेत्रों पर भी निगरानी रखेंगे एवं आवश्यकतानुसार वहाँ की समस्याओं का निराकरण करेंगे।

शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला नियंत्रण दिनांक 29.03.2023 को प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 31.03.2023 तक निरन्तर तीन पालियों में रामनवमी पर्व के शांतिपूर्ण समाप्ति तक कार्यरत रहेगा।बुण्डू अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल मुख्यालय में एक अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जहां प्रतिनियुक्ति अवधि में सतत निगरानी तथा नियंत्रण रखने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू अपने स्तर से दंडाधिकारी/ लिपिक/ अनुसेवक प्रतिनियुक्ति करेंगे।

रामनवमी पर्व के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण सीसीटीवी/ड्रोन कैमेरा उपलब्ध कराने हेतु जिला नजारत उप समाहर्त्ता , रांची, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था को संपर्क करने का निदेश दिया गया है।यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात को उक्त पर्व के अवसर पर नो- एंट्री/ पार्किंग से सम्बंधित आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

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