झारखंड हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज की

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Jharkhand High Court dismisses Babulal Marandi’s plea in defection case

झारखंड उच्च न्यायालय (जेएचसी) ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दलबदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की अदालत की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। इस फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर ने उनकी याचिका को “सुनने योग्य नहीं” बताते हुए खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है।बता दें कि, विकास न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुआ, जिन्होंने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।मरांडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष की अदालत ने उन्हें गवाह पेश करने का अवसर नहीं दिया और दल-बदल के मामले में उनकी दलील नहीं सुनी गई।अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि विधानसभा अदालत से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिए उच्च न्यायालय का इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

Jharkhand High Court dismisses Babulal Marandi’s plea in defection case

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