बुधवार कोझारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले (आरसी 64 (ए)/96) के दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टाल दी है.सूत्रों के अनुसार कोर्ट अब दो सप्ताह बाद CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा. यह घटनाक्रम न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की खंडपीठ में हुआ। अदालत ने सुनवाई टालने से पहले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से दोषी की सजा की अवधि के बारे में जानकारी मांगी।चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई ने यादव और अन्य को दोषी ठहराया है.सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को 3 साल 6 महीने कैद की सजा सुनाई है.
बता दें कि याचिका में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा महेश कुमार, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य, फूलचंद सिंह और रविंद्र राणा की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी. इनमें से आरके राणा, महेश कुमार और फूलचंद भट्टाचार्य की मौत हो चुकी है. झारखंड हाई कोर्ट ने दिवंगत नेता आरके राणा और अन्य मृतकों का नाम इस याचिका से हटाने के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया था.



