जीएसटी परिषद के बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर निर्णय लिया गया है कि अब पूरे देश में केवल दो स्लैब — 5% और 18% लागू होंगे। यह व्यवस्था 22 सितम्बर 2025 से प्रभावी होगी।अब जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त दवाओं पर भी जीएसटी समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगा।अब रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हों या किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ हों या शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सामान—सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सस्ता होगा।
➡ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स 18% से घटकर 5%
➡ बच्चों की नोटबुक, पेंसिल, रबर पर टैक्स पूरी तरह समाप्त (Nil)
➡ ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर टैक्स 12-18% से घटकर 5%
➡ मेडिकल ऑक्सीजन और डायग्नोस्टिक किट पर टैक्स Nil
➡ टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स 28% से घटकर 18%
यह सुधार मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे अधिक राहत देगा और साथ ही महिलाएं, छोटे उद्यमियों, किसानों व अन्य वर्गों को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा।




