गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

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एनआईए की एक अदालत ने सोमवार, 30 जनवरी को गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को 60 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद मौत की सजा सुनाई। अब्बासी को शनिवार को दोषी ठहराया गया था।मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था. हालाँकि आरोपी के पिता ने आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया था.

गोरखनाथ मंदिर(Gorakhnath temple) हमला
3 अप्रैल की शाम को 30 वर्षीय IIT ग्रेजुएट अहमद अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की. जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उन पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी के दो कांस्टेबल घायल हो गए। गिरफ्तार करने के बाद उसके कब्जे से दरांती और चाकू बरामद किया गया है. स्पेशल टास्क फोर्स और एटीएस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही थी।

हमले के बाद आरोपी के पिता मुनीर अब्बासी ने एएनआई को बताया, ‘वह (मेरा बेटा) मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। वह बचपन से ही डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उनका मेडिकल भी कराया गया। कुछ घटनाक्रमों के कारण, उन्हें विश्वास हो गया कि पुलिस उनके पीछे है। उसके पास कोई योजना नहीं थी और उसने अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति के कारण ऐसा किया।”हालांकि जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि वह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़ा था। यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के अनुसार, मुर्तजा अब्बासी ने आईएसआईएस के लिए लड़ने की शपथ ली थी और आतंकवादी संगठन के समर्थकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे।

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