यूपी: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को अब नियमित कर दिया है।छह सितंबर, 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला चित्रकूट के कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को दर्ज हुआ था। पहले 7 मार्च को कोर्ट ने छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब बरकरार रखा गया है।अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचित करने के बाद. कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया कि वह अपने यात्रा गंतव्य के पूरे विवरण के साथ अपना संपर्क नंबर प्रदान करें.
बता दें कि यह मामला चित्रकूट जिले से जुड़ा है, जहां 31 अगस्त 2024 को कोतवाली कर्वी थाने में अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी एफआईआर के आधार पर उनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की गई।अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं. इनके चाचा अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा सांसद हैं. अब्बास अंसारी योगी आदित्याथ सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक हैं. वह मऊ विधानसभा सीट से एमएलए हैं.




