पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों से जुड़े छठे मामले में जमानत

Estimated read time 0 min read

शनिवार, 2 सितंबर को, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों से संबंधित उनके खिलाफ दायर एक मामले (दलयपुर पीएस में दर्ज 2020 की एफआईआर 88) में से एक में जमानत दे दी गई थी।हालाँकि, हुसैन अपने खिलाफ दर्ज अन्य एफआईआर में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जिसमें हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के दौरान एक बड़ी साजिश रचने के प्रयास के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामला शामिल है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने जमानत देते हुए हुसैन को प्रत्येक को 1,00,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने का निर्देश दिया।उन्हें अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था।एफआईआर अजय गोस्वामी गौतम नाम के एक हिंदू पीड़ित की नृशंस हत्या से संबंधित है।गोस्वामी को 25 फरवरी, 2020 को हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में गोली मार दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हुसैन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 120 बी और 149 के तहत हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था।मुस्लिम दंगाइयों, मुख्य रूप से तनवीर और गुलफाम ने 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन की इमारत की छत से गोलीबारी की थी। गोलीबारी हिंदुओं के खिलाफ की गई थी और इस दौरान अजय गोस्वामी की मौत हो गई थी।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours