रांची भूमि घोटाले में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष से पूछताछ के लिए ईडी को मिली तीन दिन की रिमांड

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रांची : विशेष (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत ने आज ईडी को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को तीन दिन की रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी.
दोनों की पांच दिन की रिमांड की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर यह आदेश आया है।सात जून को कोलकाता से गिरफ्तार दोनों कारोबारियों को कल अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज रिमांड याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के वकील विद्युत चौरसिया ने रिमांड मांगने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया। वहीं, ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. काका ने कहा कि अब तक की जांच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनके बारे में पूछताछ जरूरी है.मालूम हो की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और उनके सहयोगी दिलीप घोष को झारखंड की राजधानी रांची में एक प्रीमियम स्थान पर लगभग 4.5 एकड़ जमीन की फर्जी बिक्री के मामले में बुधवार रात मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

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