पॉस्को कोर्ट ने 23 अप्रैल 2013 को हुई नन्ही परी की ह’त्या के मामले में दोषी करार मोहम्मद साहिद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनायी है.आरोपी सहजादी खातून को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला:
6 साल की मासूम बच्ची नन्ही परी 24 अप्रैल 2013 को खेलने के क्रम में गायब हो गई थी. दूसरे दिन यानी 25 अप्रैल 2013 को बच्ची का शव उसके घर के सामने स्थित निर्माणाधीन मकान में मिला था. उसके हाथ, चेहरे, कान और शरीर में गहरे चोट के निशान मिले थे. उस समय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला रांची के डोरंडा थाने में दर्ज करवाया गया था.
इसमें प्रोटक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया था. घटना के बाद डॉग स्कॉड, एफएसएल की भी मदद ली गई थी. इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर कुरैशी मोहल्ला निवासी सद्दाम कुरेशी को जेल भेजा था. बाद में वह जमानत पर छूट गया. इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ही कांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी सिटी एसपी को दी गई थी.



