डीएचएफएल-यस बैंक धोखाधड़ी मामला: 8 जून तक पुलिस हिरासत में भेजे गए अविनाश भोसले

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एबीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर अविनाश भोसले ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था, जबकि सीबीआई ने उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट आज दोपहर 3.30 बजे फैसला सुनाया जाना था।अविनाश भोसले 8 जून तक पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं I

एबीआईएल ग्रुप के अध्यक्ष और पुणे स्थित बिल्डर अविनाश भोसले सीबीआई द्वारा यस बैंक-डीएचएफएल मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुबह 11.30 बजे से शाम 5.40 बजे तक (अदालत के समय से परे) दलीलें सुनीं. विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने शाम को सुनवाई स्थगित कर दी थी और आज मंगलवार को आदेश सुनाया जाना था।

भोसले को गुरुवार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था। उनके वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था कि गिरफ्तारी कानूनी नहीं थी। अदालत ने तब कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को दावों का मुकाबला करने का मौका दिया जाना चाहिए और चूंकि अदालत का समय समाप्त हो गया था, इसलिए शुक्रवार को रिमांड याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने तब भोसले को सोमवार तक सीबीआई गेस्टहाउस में रखने का निर्देश दिया था।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और विशेष लोक अभियोजक जे के शर्मा ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक शिकायत के आधार पर मुकदमे के किसी भी चरण में जांच जारी रखने के लिए कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए भोसले की 10 दिनों की हिरासत मांगी थी।

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