झारखंड में 13 मई सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा पाबंदियों के साथ छह मई से और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 13 मई सुबह छह बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा और इस दौरान सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। जिन दुकानों को दिन के दो बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें यह छूट मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर बुधवार रात आदेश जारी कर दिया गया है।मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 13 मई सुबह छह बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा। जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें दो बजे तक खुलेंगी। होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
ये खुले रहेंगे
पैट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट्स खुले रहेंगे
औद्योगिक और खनन गतिविधियां चलती रहेंगी
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे
कोरियर सर्विस, डाक और टेलीफोन सेवा को छूट रहेगी
सिक्योरिटी सेवा बहाल रहेगी
कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जरूरी कार्यालय, दुकान, प्रतिष्ठान जिसे राज्य सरकार या उपायुक्त जरूरी समझते हैं वह खुले रहेंगे
सार्वजनिक परिवहन को अनुमति रहेगी
राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग स्थित ढाबे खुले रहेंगे
वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को छूट दी गई है
दो बजे तक खुलेंगे
राशन की दुकानें, फल, सब्जी, अनाज, दूध और दूध उत्पाद, पशुओं के चारे और खाने वाले उत्पाद जैसे मिठाई की खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ फुटपाथ की दुकानें।
कृषि संबंधी गतिविधियां चलती रहेंगी। इसलिए कृषि संबंधी उत्पादों के दुकान दिन के दो बजे तक खुले रहेंगे
निर्माण कार्य मनरेगा सहित अनुमन्य है। इसलिए निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी दो बजे तक खुली रहेंगी
ई-कॉमर्स को छूट रहेगी, लेकिन डिलीवरी और पिकअप दो बजे तक ही हो सकेंगे
पशु केयर शॉप, शराब की दुकानें, वाहन रिपेयरिंग शॉप
बैंक, एटीएम एवं अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी और सेबी से पंजीकृत ब्रोकर्स
यह भी जानें
सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल खुले रहेंगे। लेकिन यहां आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
चारदीवारी के अंदर या बाहर पांच लोगों से अधिक एकजुट नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रमों में 30 लोगों को शामिल होने दिया जाएगा।
सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आर्इटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैंक्विट हॉल में कोविड-19 नियंत्रण के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए केवल शादी हो सकेगी
माल वाहक परिवहन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। दुकान और प्रतिष्ठानों को माल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अनुमति रहेगी। माल की लोडिंग और अनलोडिंग की छूट दी गई है।



