झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।राज्य के प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे उर्दू शिक्षकों के पदों को बदला जाएगा और नए पद बनाए जाएंगे। इससे उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को नया रूप मिलेगा।राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई।अब राज्य के 10 सरकारी और तीन विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के लिए एक ही कानून होगा राज्यपाल चांसलर होंगे और विभागीय मंत्री पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा.झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025″ की स्वीकृति दी गई।
डॉ० कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाबनी, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।डॉ० रिना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-10. 07.2025 से दिनांक-10.08.2025 तक 28 (अठाईस ) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 का गठन की स्वीकृति दी गई।केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के कार्यान्वयन अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF) की आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के MFEDF के निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत् नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।डब्ल्यू.पी. (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित्त अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु संकल्प संख्या-643, दिनांक-13.05.2025 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के आलोक में जी० एस० टी० प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015 एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) संस्था के साथ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन एवं आजीविका संमवर्द्धन हेतु Non Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।
30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या- 781, दिनांक-16. 03.2024 को निरस्त करते हुए भारत सरकार के Office Memorandum, दिनांक-20.05.2025 के आलोक में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने की स्वीकृति दी गई।
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-3 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।


