झारखण्ड: अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में लागू नई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में नया कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से ही होनी चाहिए। मरांडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने की।आज किसी भी पक्ष की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर दिया गया है।बता दे कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से DGP नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने की मांग की गई थी।




