भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की पीठ ने आज NEET विवाद पर सुनवाई की।CJI ने कहा हमारा मानना है कि RE NEET का आदेश देना या पूरी NEET 2024 परीक्षा को रद्द करना तो उचित नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा भी पेपर के सिस्टमैटिक लीक का संकेत नहीं देता। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि यदि किसी छात्र की कोई व्यक्तिगत शिकायत है, जो इस निर्णय में हल किए गए मुद्दों से संबंधित नहीं है, तो उन्हें कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता होगी।




