Supreme Court hearing on Amit Agarwal’s petition
रांची: सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने सोमवार ‘कैश फोर पीआईएल’ के आरोपी कोलकाता व्यवसायी अमित अग्रवाल की एसएलपी पर संक्षिप्त सुनवाई की और सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए टाल दी। हालांकि, अमित अग्रवाल की ओर से पेश वकीलों ने पास-ओवर की मांग की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि अदालत को एसएलपी पर सुनवाई करनी चाहिए।
अमित अग्रवाल ने शिकायतकर्ता होने के बावजूद इस मामले में आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चुनौती देते हुए कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने शेल कंपनी से संबंधित जनहित याचिका में उन्हें राहत देने के लिए धन की उगाही की।सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल के वकीलों ने कुछ और समय मांगा। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि वह मामले को इस हफ्ते भी सुनवाई के लिए रख सकता है।सुनवाई के दौरान कहा गया कि अमित अग्रवाल पर कई तरह के आरोप लगे हैं और इस मामले में जटिल स्थिति सामने आ रही हैं. कोर्ट को बताया गया कि झारखंड हाई कोर्ट पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुका है. सुनवाई के दौरान झारखंड के अतिरिक्त महाधिवक्ता अरुणाभ चौधरी और झारखंड के स्थायी वकील प्रज्ञा बघेल भी उपस्थित थे।
Supreme Court hearing on Amit Agarwal’s petition
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