दिल्ली : गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बंद करने का मंगलवार को आदेश जारी किया।स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सुझाव दिया गया है. कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर समेत देशभर भर के अन्य शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुनवाई की .सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती. प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमें बुलडोजर शुरू करना पड़ेगा. जस्टिस कौल ने कहा कि अगर अदालत का बुलडोजर शुरू हो गया तो 15 दिन से पहले रुकेगा नहीं.जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सभी लोगों को स्वस्थ हवा में सांस लेने का हक है और इसे प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा ”ये राजनीतिक लडाई का मैदान नहीं है. यहां राजनैतिक ब्लेम गेम को रोकें”. ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है. आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते. आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते.कोर्ट द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड-ईवन अवैज्ञानिक फॉर्मूला है. जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में स्मॉग टावर को कब चालू किया जाएगा? इनके बंद करने के पीछे जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजधानी में कई जगह कूड़ा जलाने की खबरें आ रही हैं. सरकार उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है. कल सभी कैबिनेट सचिव और राज्यों के अधिकारी बैठक करें.



