साहिबगंज अवैध खनन केस : हाईकोर्ट के CBI जांच आदेश को चुनौती देने वाली पंकज मिश्रा की याचिका पर SC ने की सुनवाई ,ईडी के गवाह बिजय हांसदा को नोटिस जारी

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने आज साहिबगंज में करोड़ों रुपये के अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह बिजय हांसदा को नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हंसदा को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की।बता दें कि पंकज मिश्रा, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं, साहिबगंज पुलिस में बिजय हांसदा द्वारा दायर मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। हंसदा की शिकायत बाद में ईडी के लिए साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले की जांच शुरू करने का आधार बनी।हंसदा ने सबसे पहले निम्बू पहाड़ में अवैध खनन के बारे में शिकायत की थी, जो ईडी के लिए इस मुद्दे को उठाने का आधार बन गया।उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जानकारी देते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.हांसदा ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो पंकज मिश्रा ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.हांसदा अवैध खनन से अर्जित धन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी के प्रमुख गवाहों में से एक हैं

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