प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन द्वारा अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई .छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा.हाईकोर्ट ने ED को जवाब (काउंटर एफिडेविट) दायर करने का निर्देश दिया है इसी के साथ मामले के अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई निर्धारित कर दी है .मालूम हो की छवि रंजन पर सेना के कब्जे वाली जमीन समेत रांची के अलग-अलग इलाकों में विवादित भूमि की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री का आरोप है .ईडी ने छवि रंजन को जमीन घोटाले मामले में 4 मई की रात 9.55 बजे गिरफ्तार किया था। अगले दिन (पांच मई) को जेल भेज दिया गया था।



