पाकुड़:अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 18 अप्रैल से 15 मई 2025 तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम-2025 को केन्द्र सरकार के द्वारा पारित किये जाने के विरोध में सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हिं’सक घटना हुई है। चूंकि पाकुड़ जिला सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है एवं बोर्डर इलाका है इस हेतु प्रशासनिक सर्तकता बरतना आवश्यक हो जाता है, ताकि कोई भी असामाजिक एवं बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर विधि-व्यवस्था की समस्या भंग न कर सके। इस अवधि में 5 या उससे व्यक्तियों के समूह के साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होना, बिना अनुमति के जुलूस निकालना, सभा करना या किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना अथवा उकसावेपूर्ण व्यवहार करना भी वर्जित रहेगा।



