Jharkhand High Court tells 15-year-old Muslim girl free to marry man of her choice
जमशेदपुर के जुगसलाई की रहने वाली लड़की के पिता ने बिहार के नवादा का रहने वाले मोहम्मद सोनू पर बहला कर शादी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र बताया है। बता दें कि इस संबंध में सोनू ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी। बाद में लड़की के पिता ने अदालत में सुनवाई के दौरान शपत पत्र दाखिल कर उसे अपनी पुत्री के विवाह से कोई परेशानी नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि कुछ गलतफहमी की वजह से सोनू के खिलाफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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