मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से झटका,पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दुमका कोर्ट में चलेगा ट्रायल

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irfan ansari

झारखण्ड : 2018 में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने जामताड़ा विधयाक इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे थे। जिसके बाद इरफान अंसारी के मोबाइल से अस्पताल में भर्ती बच्ची की ली गई तस्वीर वायरल होने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर वायरल करने के मामले में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इरफान अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को इरफान अंसारी ने तत्कालीन रघुवर सरकार की साजिश करार दिया था. साक्ष्य की कमी के कारण मामले की जांच कर रहे अनुसंधानकर्ता इंद्रजीत पाठक ने इरफान अंसारी को क्लीनचिट दे दिया था।

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