रांची, 25 जून:CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनाया। उन पर चुनावी सभा/प्रचार करने के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था।इसी शिकायत के आधार पर सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 418/2014 दर्ज की गई थी, जो लंबे समय से लंबित थी। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका में कहा गया था कि दर्ज प्राथमिकी और उसके आधार पर चल रही कानूनी कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले की पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही ट्रायल प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा दी थी। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर को पूरी तरह रद्द कर दिया।




