आज सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने वर्ष 2001 के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने साधु यादव को तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। लालू यादव के हाथ से बिहार की सत्ता जाने के बाद साधु के साथ बहन व जीजा के साथ रिश्ते की डोर कमजोर हो गई तो वे राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए. बिहार में लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी की सरकार के दौर में लालू के दोनों साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव एवं सुभाष यादव की बड़ी हैसियत हुआ करती थी.
बता दें कि जनवरी 2001 में साधु यादव ने संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ मारपीट की थी। साधु यादव पर गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई पटना MPMLA कोर्ट में चल रही थी। आज एमपीएमएलए कोर्ट ने साधु यादव को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।सजा सुनाए जाने के बाद साधु यादव के वकील ने कहा है कि प्रोविजनल बेल के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दायर की जाएगी।



