झारखंड मनरेगा घोटाला: पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति की अग्रिम जमानत याचिका कर दी खारिज

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प्रभात कुमार शर्मा की विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को खूंटी जिले के मनरेगा मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में अभिषेक झा न्यायिक हिरासत में हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्वजीत मुखर्जी और शौर्य भारद्वाज ने अभिषेक झा के मामले का बचाव किया जबकि ईडी के विशेष अभियोजक आतिश कुमार ने जमानत याचिका का विरोध किया। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल, अभिषेक झा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक ED कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.ईडी ने कहा है कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का इस्तेमाल किया और इसके निर्माण और संचालन में करोड़ों रुपये खर्च किए। पैसा मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय थी जब वह खूंटी और चतरा जिले की डीसी थीं। अभिषेक झा इस अस्पताल के निदेशक हैं।

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